VIDEO: मानसिक रोगियों के लिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ने की ये पहल

दिमागी रूप से कमजोर लोग अमूमन या तो घर से बाहर निकल आते हैं या फिर घर से बाहर आने के लिए हालात पैदा कर देते हैं. ऐसे में कई बार न तो परिवार साथ दे पाता है और न ही समाज स्वीकार करता है. ऐसे रोगी स्वयं के साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस संबंध में गुरुग्राम जिला अदालत ने पुलिस कमिश्नर समेत दूसरे संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है. वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा कोई भी रोगी दिखाई देता है तो इसकी जानकारी अदालत को दी जाए. जिला अदालत ने ये भी कहा है कि मेंटल हैल्थ एक्ट 1987 में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया है, जिसे जुलाई 2018 से लागू भी किया जा चुका है. इस एक्ट में साफ लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर कदम उठाने चाहिए.

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