एडल्टरी अपराध नहीं, पर तलाक के लिए वाजिब वजह हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी कानून पर आज अपना फैसला सुनाया। आईपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अगस्त में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार

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