सुखद पहल: अब एफआईआर के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, ऑनलाइन देख सकेंगे
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अब प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद उसे लेने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. परिवादी ऑनलाइन ही न केवल अपनी प्राथमिकी देख पाएगा, बल्कि उसका प्रिंट भी ले सकेगा.
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