2 सप्ताह में आलोक वर्मा मामले की जांच पूरी करे सीवीसी, नागेश्वर नहीं लेंगे नीतिगत फैसले
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सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी को आदेश देते हुए कहा कि वह अपनी जांच 10 दिनों या दो हफ्तों के भीतर पूरी करे। इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरा किया जाना होगा।
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