अगर आप अपने मोबाइल ऑपरेटर को बदलना चाहते हैं तो आपको अब MNP कराने के बाद कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. आप मात्र कुछ घंटों में ही अपना नेटवर्क बदल सकते हैं. टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इसके लिए ड्राफ्ट रेग्यूलेशन जारी किया है जिसमें मात्र 72 घंटे में मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा. अभी टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए 5-7 दिन लेती थीं. इसके अलावा अगर कोई कंपनी गलत तरीके से पोर्टिंग की मांग को खारिज करती है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.
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