सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने के लिए उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की जरूरत: मद्रास हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। टीनएनजर के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 18 से घटाकर 16 किए जाने पर मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुझाव दिया। कोर्ट का कहना है कि ऐसे होने पर यह पॉक्सो अधिनियम के तहत
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