बिना बूथ आए NRI नहीं डाल सकेंगे वोट, तो सर्विस वोटरों को ई-मेल पर भेजे जाएंगे बैलेट पेपर
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मतदान करने के लिए एनआरआई को अपने राज्य में आना होगा और अपनी संसदीय सीट पर जाकर मतदान करना होगा. यह भी तब ही होगा जब उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा.
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