दिल्ली हाईकोर्ट से महिला को मिली राहत, तलाक के बाद 'कूलिंग ऑफ पीरियड' में मिली छूट

समझौता यह हुआ कि आपसी सहमति से विवाह खत्म होगा और इस बात पर सहमति बनी कि पुरुष महिला को साढे तीन लाख रुपये देगा.

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