ठीक से नहीं बदला करेंसी नोट और सिक्कों का स्वरूव, दृष्टि बाधितों को होती है दिक्कत: हाईकोर्ट

अदालत ने गत एक अगस्त को इस मामले में आरबीआई को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को हुई सुनवाई में आरबीआई ने कहा कि उसे आंकड़े जमा करने के लिये और समय चाहिये। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Zoccl0

Comments