अदालती फैसला धार्मिक ग्रंथ नहीं, जिसे संशोधित या सुधारा न जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालती फैसला धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं है जिसे संशोधित या सही नहीं किया जाए।

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