बाल सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- नाबालिग को लॉकअप या जेल में नहीं रख सकते
on
Get link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Other Apps
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि नाबालिग अपराधियों को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) का अर्थ ‘मूकदर्शक’ नहीं होना चाहिए।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/37mEWKA
Comments
Post a Comment