जल्द लिंक कर लें PAN-Aadhaar, वरना टैक्स विभाग आपके खिलाफ उठाएगा ये कदम!

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दी है कि 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार ​को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना अनिवार्य है. इसमें एक वीडियो के जरिये दोनों डॉक्युमेंट्स के लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है.

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