गलत पेंशन जारी होने पर नहीं की जा सकती रिकवरी : हाईकोर्ट
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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि पेंशन फिक्स करने के बाद कर्मचारी को यदि पेंशन जारी कर दी जाती है, तो उसे गलत करार देकर रिकवरी नहीं की जा सकती है।
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