इनकम टैक्स भरते वक्त अब बिजली के बिल की भी जानकारी देना जरूरी, जानिए सबकुछ

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष (Assessment year) 2020-21 का इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म-1 से 7 तक जारी किए हैं. इनमें कई बदलाव किए गए हैं. इनमें आयकरदाताओं से खर्च (Expenses) से जुड़ी कुछ जानकारियां भी मांगी गई हैं.

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