अगर आपके पास दो या ज्यादा घर हैं तो इन फॉर्म से दाखिल नहीं कर सकते ITR
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी नए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म (ITR Forms) में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. पहले अगर पति-पत्नी संयुक्त तौर पर खरीदे गए मकान या फ्लैट में रहते हैं तो वे आईटीआर-1 और 4 के जरिये रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते थे. बदलाव के बाद ऐसे दंपती इन्हीं दोनों फॉर्म से रिटर्न भर सकते हैं.
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