9 दिन में फाइल करें ITR वरना लगेगा 10000 रुपये जुर्माना! नहीं मिलेंगी कई छूट
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इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-234A के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने में देरी होने पर टैक्सपेयर को 1 फीसदी प्रतिमाह की साधारण दर से ब्याज (Simple Interest) चुकाना होता है. वहीं, धारा-234F के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना (Late Fee) भी वसूला जा सकता है.
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