मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप है 27% आरक्षण, कोई अवमानना नहीं हुई : केंद्र

अदालत सत्तारूढ़ द्रमुक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि 2021-22 के लिए मेडिकल की पढ़ाई में अखिल भारतीय आरक्षण योजना (एआईक्यू) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को क्रियान्वित न करने के लिए केंद्र सरकार को दंडित किया जाना चाहिए.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3mfjYsg

Comments