सुप्रीम कोर्ट: मृतक के करीबी रिश्तेदारों को गवाही के लिए खारिज नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक से जुड़े करीबी रिश्तेदारों या इच्छुक गवाहों को किसी मामले में गवाही के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कानून भी ऐसे गवाहों को अयोग्य नहीं ठहराता।

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