बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर नहीं जाना होगा कोर्ट, कैबिनेट ने शराबबंदी कानून में संशोधन को दी मंजूरी
Bihar Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में कुल चौदह एजेंडे को स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनेट द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी गई. इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी. शराब पीते हुए पकड़े जाने पर किसी भी शख्स को एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगा कर जमानत दे दी जाएगी
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