संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह (संदेह) कितना भी पुख्ता क्यों न हो.

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