Supreme Court: अंतर-धार्मिक जोड़ों में शादी हिंदू विवाह कानून के तहत अमान्य, यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अंतर-धार्मिक जोड़ों के बीच कोई भी विवाह अमान्य है।

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